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सिर्फ 1 रुपए में कराएं फसल बीमा, 31 अगस्त है लास्ट डेट, किसानों के लिए वरदान है बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
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परिचय
किसान हमारे देश की रीढ़ हैं और कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था की नींव है। किसानों की मेहनत से देश की थाली भरती है, लेकिन अक्सर प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि, कीट आक्रमण या असमय वर्षा से उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इन परिस्थितियों में किसान भारी नुकसान झेलते हैं और कभी-कभी कर्ज़ के बोझ तले दब जाते हैं। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने बिरसा फसल बीमा योजना की शुरुआत की है, ताकि किसानों को सुरक्षा कवच प्रदान किया जा सके और उनकी आय सुरक्षित रहे।
बिरसा फसल बीमा योजना क्या है?
बिरसा फसल बीमा योजना झारखंड सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों की फसलों को प्राकृतिक आपदाओं और अन्य अनियंत्रित कारणों से होने वाले नुकसान से बचाना है। इसके तहत यदि किसान की फसल किसी कारणवश नष्ट हो जाती है तो उसे सरकार और बीमा कंपनी द्वारा मुआवज़ा प्रदान किया जाता है।
योजना का उद्देश्य
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किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना।
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प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों की भरपाई करना।
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कृषि को जोखिममुक्त बनाना ताकि किसान बिना डर के खेती कर सकें।
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किसानों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना।
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ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देना।
योजना की प्रमुख विशेषताएँ
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इस योजना में खरीफ और रबी दोनों मौसम की फसलें शामिल की जाती हैं।
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बहुत कम प्रीमियम दर पर बीमा उपलब्ध कराया जाता है।
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फसल के नुकसान का आकलन ग्राम स्तर पर किया जाता है।
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फसल कटाई प्रयोग और रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करके नुकसान की भरपाई तय की जाती है।
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सीधे लाभार्थी किसानों के बैंक खाते में मुआवज़े की राशि भेजी जाती है।
लाभार्थी कौन हो सकते हैं?
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झारखंड राज्य के सभी किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
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छोटे और सीमांत किसान विशेष रूप से इस योजना में प्राथमिकता पाते हैं।
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जिन किसानों ने ऋण लिया है (किसान क्रेडिट कार्ड धारक), उनके लिए यह योजना अनिवार्य है।
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गैर-ऋणी किसान भी इसमें स्वेच्छा से पंजीकरण कर सकते हैं।
योजना में प्रीमियम
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खरीफ फसल के लिए किसानों को मात्र 2% प्रीमियम देना होता है।
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रबी फसल के लिए किसानों को मात्र 1.5% प्रीमियम देना होता है।
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व्यावसायिक और बागवानी फसलों पर 5% तक प्रीमियम निर्धारित किया गया है।
बाकी का प्रीमियम सरकार और बीमा कंपनी वहन करती है।
योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
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यदि प्राकृतिक आपदा से फसल पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट हो जाती है।
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बीज अंकुरण विफल हो जाता है।
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फसल कटाई के 14 दिन के अंदर प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है।
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स्थानीय आपदा जैसे – ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव आदि से नुकसान।
पंजीकरण प्रक्रिया
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किसान अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र (CSC), कृषि विभाग के कार्यालय या अधिकृत बैंक शाखा में आवेदन कर सकते हैं।
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आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जमीन के कागजात और फसल विवरण देना अनिवार्य है।
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ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध है।
बिरसा फसल बीमा योजना के फायदे
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किसान की मेहनत बेकार नहीं जाती और नुकसान की भरपाई हो जाती है।
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किसान आत्मविश्वास के साथ खेती कर सकते हैं।
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प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को समय पर आर्थिक सहयोग मिलता है।
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ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि निवेश बढ़ता है।
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राज्य की कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि होती है।
बिरसा फसल बीमा योजना झारखंड सरकार की एक क्रांतिकारी पहल है, जो किसानों को जोखिम से बचाने और उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने के लिए बनाई गई है। यह योजना केवल आर्थिक सहयोग ही नहीं, बल्कि किसानों के जीवन में स्थिरता और आत्मनिर्भरता लाने का एक मजबूत कदम है। यदि सभी पात्र किसान समय पर पंजीकरण करें तो वे प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले बड़े नुकसान से सुरक्षित रह सकते हैं।
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